आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने बर्खास्त आरक्षक के खिलाफ विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट के न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया है।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने बर्खास्त आरक्षक के खिलाफ विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट की अदालत में अभियोग पत्र पेश किया है।
बिलासपुर, छत्तीसगढ़: एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी अजितेश सिंह ने जानकारी दी कि 1 दिसंबर 2024 को जीआरपी के बर्खास्त आरक्षक संतोष कुमार राठौर के घर और अन्य ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई थी।
जांच के दौरान आरोपी की आय ₹46,08,341 और व्यय ₹62,28,137 पाया गया। जांच में आय की तुलना में अधिक व्यय पाए जाने के बाद और एकत्र साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अदालत में चार्जशीट पेश की गई है।
ज्ञात हो कि आरोपी संतोष कुमार राठौर जब जीआरपी बिलासपुर में पदस्थ था, तब उस पर अन्य साथियों के साथ मिलकर गांजा तस्करी से जुड़े मामले में अवैध वसूली करने के आरोप लगे थे। इस मामले में जीआरपी थाना बिलासपुर ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 117/24, धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चालान विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत में पेश किया जा चुका है। मामले में पुलिस अधीक्षक रेल द्वारा आरक्षक को सेवा से बर्खास्त किया गया है। वर्तमान में आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में निरुद्ध है।